भोपाल। मध्यप्रदेश में आवरा पशुओं को लेकर अब सरकार नया अध्यादेश लाने जा रही है। अध्यादेश के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी जानवर को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ा जाता है और जिसके कारण किसी व्यक्ति की क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है तो उस पर एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता ने इस फैसले की जनाकारी देते हुए कहा कि नगरीय निकायों में आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए लाए जाने वाले मप्र नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2022 के प्रारुप को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है जिसमें जुर्माने की राशि 1000 रूपए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अमरकंटक में नही होगा कोई निर्माण कार्य-वहीं नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंट के पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्णय लिया है कि अब अमरकंटक में कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरकंटक सीमेंट-कंक्रीट का जंगल न बने, ऐसी व्यवस्था की जाए। सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास किया जाए। मैकल पर्वत के नीचे ही निर्माण हो। पर्वतीय क्षेत्र में कोई निर्माण गतिविधियाँ न हों। होटल, रेस्टारेंट आदि भी पर्वत के नीचे हों, जहाँ श्रद्धालु एवं पर्यटक रुक सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा जी रहेंगी, तो हम रहेंगे। नर्मदा जी के बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते।
इंदौर में होगा प्रवासी भारतीय दिवस- कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में 9-10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस होगा। इसके साथ मुख्यमंत्री ने बताया कि 4-5-6 नवंबर 2022 को इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट अब 7 और 8 जनवरी 2023 को होगी और 9-10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस होगा। इंदौर में ही मध्यप्रदेश द्वारा तैयार की गई स्टार्ट-अप पॉलिसी का लोकार्पण होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उपस्थित होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया था कि इस बार 9 जनवरी 2023 को मध्यप्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए, जिसमें पूरे दुनिया भर से एन.आर.आई आते है। प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इंदौर उपयुक्त स्थान है। यहाँ एयर कनेक्टिवी भी सबसे ज्यादा है। इस संबंध में हमें स्वीकृति भी मिल चुकी है।