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MP में नहीं लगेगा लॉकडाउन, इंदौर-भोपाल समेत 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू, स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे : शिवराज

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विकास सिंह

, शुक्रवार, 20 नवंबर 2020 (20:34 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद शिवराज सरकार अब सतर्क हो गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में कोरोना समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगाने जैसी खबरों को मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिक संक्रमित वाले इंदौर, भोपाल, ग्वालियर रतलाम और विदिशा जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 21 नवंबर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

भोपाल और इंदौर में एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में मरीजों के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाकर स्थिति पर विचार विर्मश करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश में फिर से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे।

मास्क चेकिंग अभियान - प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अब सरकार मास्क नहीं लगाने वालों पर और अधिक सख्ती करने जा रही है। कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए है। इसके साथ बाजारों में भीड़ को कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर चैकिंग अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया।
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मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। आमजन कोरोना से बचाव के सभी आवश्यक उपाय अपनाएं। इसमें एनजीओ भी सहयोग करें। मुख्यमंत्री कहा कि विवाह आयोजनों में लोगों की संख्या सीमित रहे और सभी सुरक्षा उपायों का पालन हो। सिनेमाघर अभी पूर्व व्यवस्था के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूल-कॉलेज अभी नहीं खोले जाएंगे।

मध्यप्रदेश में कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के तारतम्य में आज निम्न निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए गए...  
 
- प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी जिले शहर क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।
 
- अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला परिवहन सतत एवं निर्बाध रूप से चल सकेगा।
 
- अधिक संक्रमण के निम्न जिलों में 21 नवंबर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं नागरिक अति आवश्यक होने पर इस अवधि में परिवहन कर सकेंगे।
 
- इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
 
- औद्योगिक मजदूरों के आवागमन एवं ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी। 
 
- कक्षा 1 से 8 तक के समस्त स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे।
 
- कक्षा 9 से 12 के स्कूली छात्र-छात्राएं एवं कॉलेज के छात्र छात्राएं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूल कॉलेज आ-जा सकेंगे।
 
- फेस मास्क का उपयोग पब्लिक प्लेस में समस्त नागरिक करें और इसका सख्ती से पालन कराया जाए। 
 
- प्रदेश के समस्त जिलों में 21 नवंबर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक आयोजित कर 22 नवंबर तक जिला कलेक्टर सुझाव सरकार को भेजेंगे।
 
- क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठकों में विवाह सामाजिक आदि कार्यक्रमों में उपस्थिति के अधिकतम सीमा तय की जाए, जिलों में कौन-कौन से कंटेन्मेंट जोन बनाए जाएं, इन बैठकों में तय होगा।

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