आज गुरुवार को मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में हलफनामा देकर बताया कि बिना परमिट चल रहे अवैध सवारी ऑटो जब्त किए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन हाईकोर्ट में पेश हुए और यह भी बताया कि 45 दिन के भीतर प्रदेश में मोटर व्हीकल एमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू किया जाएगा। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने मामले पर सुनवाई की।
मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में बेलगाम भागते अवैध सवारी ऑटो पर कार्रवाई को लेकर सख्ती दिखाई थी। आज सरकार ने हाईकोर्ट की फटकार के बाद पूरी तैयारी के साथ शपथ दाखिल किया था और अगले 45 दिनों के अंदर मोटर व्हीकल एमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू करने का वादा किया। अब इसकी अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।
सन् 2013 से ही यह मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में पेंडिंग है और सरकार का इस मामले को लेकर ढुलमुल रवैया ही रहा है। कथित तौर पर हजारों अवैध ऑटो को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है और इस वजह से प्रशासन को कार्रवाई करने को लेकर हाथ-पैर फूल जाते हैं। अब कोर्ट की फटकार के बाद शासन जागा है।