Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
Friday, 18 April 2025
webdunia

कुत्ते की हत्या के जुर्म में भिंड में एक व्यक्ति को एक साल की कैद

Advertiesment
हमें फॉलो करें 1 year imprisonment for dog killing
, शुक्रवार, 21 अप्रैल 2023 (20:30 IST)
Bhind crime news: भिंड (मध्य प्रदेश) की स्थानीय अदालत ने एक कुत्ते की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
 
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिकरवार ने शुक्रवार को बताया कि न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार कुशवाहा ने दोषी अखन सिंह (48) पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
 
सिकरवार ने कहा कि सिंह ने 30 अप्रैल, 2019 को रौपुरा गांव में कुत्ते के भौंकने से परेशान होकर उसे लोहे की सरिया से पीटकर मार दिया था। उन्होंने कहा कि सिंह को जानवर की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा-429 (मवेशी या 50 रुपए से ज्यादा कीमत वाले जानवर की हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था।
 
उन्होंने कहा कि अदालत का यह आदेश मंगलवार का है जिसका विवरण शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। (भाषा/(फाइल फोटो)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नरोदा कांड के आरोपियों की रिहाई संविधान की हत्या : शरद पवार