मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान, 25 जून को पहला चरण, 1 जुलाई को दूसरा और 8 जुलाई को तीसरे चरण की वोटिंग, पढ़ें पूरा कार्यक्रम
मध्यप्रदेश में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव
भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। पंचायत चुनाव मतपत्रों के माध्यम से होगा। प्रदेश में तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण का मतदान 25 जून, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा और मतगणना मतदान खत्म होने के बाद उसी मतदान केंद्र पर होगी। पंचायत चुनाव में वोटर 23 तरह के पहचान पत्र उपयोग कर सकेंगे।
चुनाव की घोषणा करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रथम, द्वितीय और तीसरे चरण के लिये 30 मई से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून होगी और नाम निर्देशन-पत्रों की जांच 7 जून होगी और 10 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 10 तरीखों को ही सिंबल दिए जाएंगे।
पंचायत चुनाव में पहले चरण में 25 जून को 115 जनपद पंचायत, 8702 ग्राम पंचायत में 27 हजार 49 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 1 जुलाई को 106 जनपद पंचायत, 7661 ग्राम पंचायत में 23 हजार 988 मतदान केंद्रों पर और तीसरे चरण में 8 जुलाई को 92 जनपद पंचायत, 6649 ग्राम पंचायत में 20 हजार 606 मतदान केंद्रों पर वोट डाल जाएंगे।
प्रदेश के 5 जिलो में एक चरण में चुनाव होगा, वहीं 8 जिलों में 2 चरणों में चुनाव और 39 जिलों में 3 चरण में चुनाव होगा। पंच, सरंपच, जनपद पंचायत सदस्य चुनाव की मतगणना की घोषणा 14 जुलाई को होगी, वहीं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन की मतगणना और रिजल्ट की घोषणा जिला मुख्यालय पर 15 जुलाई को होगी।
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है,जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर हो रहे है, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे।