भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई करीब साढ़े 8 माह बाद शुक्रवार से फिर शुरू कर दी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ ने करीब डेढ़ घंटे मामले को सुना। पीठ ने पहले सरकार का पक्ष सुना और फिर करीब 20 मिनट सपाक्स के वकीलों ने दलीलें सुनीं। मामले में अब 16 अगस्त को सुनवाई होगी।
सपाक्स पदाधिकारियों के मुताबिक संविधान पीठ ने दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई शुरू की। इस दौरान राज्य सरकार के वकीलों ने अनुसूचित जाति, जनजाति के मामले में पिछड़ेपन की शर्त पर आपत्ति जताते हुए एम. नागराज मामले में आए फैसले को पलटने की मांग की। इसके बाद पीठ ने सपाक्स के वकीलों की दलीलें सुनना शुरू किया। इसके बाद पीठ ने कहा कि 16 अगस्त को यह मामला पूरे दिन सुना जाएगा। (भाषा)