भोपाल। कोरोना काल में कोराना से जान बचाने के लिए कोविड प्रोटोकाल फॉलो करना अनिवार्य था। लेकिन कई ऐसे लोग थे, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। हालांकि मध्यप्रदेश सरकार अब ऐसे लोगों पर लगाए गए प्रकरण वापस लेने जा रही है। इससे कई लोगों को राहत मिलेगी। सरकार ने उन सभी लोगों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने का फैसला किया है, जिन्होंने कोरोना काल में लाकडाउन उल्लंघन किया था। इसके अंतर्गत साधारण धाराओं के तहत लगाए गए सभी केस वापस लिए जाएंगे। ये जानकारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी।
कई लोगों को मिलेगी राहत : प्रदेश सरकार के इस अहम फैसले से ऐसे कई लोगों को राहत मिलेगी, जिनके ऊपर उस समय साधारण धाराओं के तरह मामले दर्ज किए गए थे। उन्होने बताया कि कोविड लॉकडाउन के समय लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर पाने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस न्यायालयों से वापस लेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे सभी केस वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं।
क्या थे लॉकडाउन के नियम : बता दें कि लॉकडाउन में वायरस से बचाव के लिए सरकार ने नियम बनाए थे। इनमें मास्क पहने बिना बाहर निकलना, बिना अनुमति बाहर निकलना, उस समय बनाए गए नियमों का पालन नहीं करना, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन सहित कई अन्य तरह के मामले होंगे। कोविड-19 के समय कई लोगों ने इन नियमों का उल्लंघन किया था और इस कारण उनके ऊपर अलग अलग तरह के केस दर्ज हुए थे। लेकिन अब शिवराज सरकार के इस फैसले से ऐसे कई लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें कोर्ट के चक्कर भी नहीं काटने होंगे।
Edited by navin rangiyal