इंदौर (मध्यप्रदेश)। इंदौर में 29 वर्षीय महिला को लगातार तीन बार तलाक बोलकर उससे वैवाहिक रिश्ता तुरंत खत्म करने के आरोप में उसके शौहर और ससुराल पक्ष के 2 रिश्तेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सदर बाजार पुलिस थाने के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि महिला का आरोप है कि दहेज में कार और 5 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं किए जाने के चलते उसे 'तीन तलाक' की प्रतिबंधित प्रथा का शिकार बनाया गया। उन्होंने बताया कि 29 वर्षीय महिला ने रविवार रात प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसके शौहर अनीस मंसूरी ने दोनों के बीच वैवाहिक रिश्ते को तुरंत खत्म करने की नीयत से उसे 'तलाक, तलाक, तलाक' बोला।
पुलिस अधिकारी ने आरोपों के हवाले से बताया कि मंसूरी और उसके परिजन महिला को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, क्योंकि उसके मायके वालों ने दहेज के रूप में कार और 5 लाख रुपए की ससुराल पक्ष की मांग पूरी नहीं की थी।
उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर उसके शौहर एवं ससुराल पक्ष के 2 रिश्तेदारों- रऊफ और कौसर के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019, भारतीय दंड विधान की धारा 498-ए (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता) और अन्य प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।