चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाड़ली बहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश की बेटियों/बहुओं को सरकार ने 1000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक जून माह से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे।
कितनी राशि मिलेगी : सरकार ने यह योजना महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई है। इस योजना के तहत यदि एक घर में माता-पिता के अलावा दो बेटे हैं तो उनकी पत्नियों को 1000-1000 रुपए मिलेंगे। वहीं, घर बुजुर्ग महिला को वृद्धावस्था पेंशन के साथ 400 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। फिलहाल वृद्धावस्था पेंशन 600 रुपए प्रतिमाह दी जा रही है।
कैसे आवेदन करें : सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन करने की तिथि घोषित कर दी है। लाड़ली बहन योजना के फॉर्म 5 मार्च से भरना शुरू हो जाएंगे। आवेदनों की जांच के बाद जून माह से इस योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इस योजना में धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
इस योजना के तहत किसी भी वर्ग की महिला आवेदन कर सकती है। इसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गरीब महिलाएं पात्र होंगी। सरकार का मानना है कि 5 साल में इन महिलाओं के खाते में 60 हजार रुपए जाएंगे। इससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। इस योजना पर 5 वर्षों में 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अुनमान है।
किसे मिलेगा योजना का फायदा : इस योजना में निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान एवं गरीब महिलाओं को शामिल किया जाएगा। हालांकि जिन महिलाओं के परिवार आयकर दाता की श्रेणी में आते हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के लिए महिलाओं को मध्य प्रदेश निवासी होना आवश्यक है।
जो महिलाएं आंगनबाड़ी, रसोइया, आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं यदि कोई भी महिला पेंशन, लाड़ली लक्ष्मी योजना, संबल योजना आदि का लाभ उठा रही है तो उसे भी इस योजना के तहत अलग से लाभ पहुंचाया जाएगा।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज : इस योजना में शामिल होने के लिए महिलाओं आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे-
-
आधार कार्ड
-
आवेदनकर्ता की फोटो
-
मोबाइल नंबर
-
बैंक खाते की जानकारी
-
आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र)
-
वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड (कोई एक)
-
मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र