अशोकनगर। मध्यप्रदेश में आदर्श चुनावी आचार संहिता लागू होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने साथ सिर्फ 50 हजार रुपए तक ही नकद राशि लेकर चल सकता है और इस राशि के स्वामित्व और स्रोत के दस्तावेज भी व्यक्ति को साथ रखना जरूरी हैं।
मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र गोयल ने बुधवार को ये जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जारी निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण सत्र के दौरान दी। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के पास से 50 हजार रुपए तक की राशि जब्त होती है, तो संबंधित व्यक्ति को मौके पर ही उसके दस्तावेज दिखाना पड़ेंगे। वहीं यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मिलती है, तो उस राशि को संबंधित पुलिस थाने में जमा कर आयकर विभाग को सूचना दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जब्त होने पर आगामी कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जाएगी। प्रशिक्षण में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्वाचन ड्यूटी के दौरान उनके कर्तव्य और कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण के दौरान ही बैंकर्स को प्रत्याशियों का नया खाता जल्द खोलने और चैक बुक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं बैंकों में प्रत्याशियों हेतु हेल्पडेस्क खोलने व अभ्यर्थियों के खातों के लेनदेन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। दूसरी ओर चुनाव को देखते हुए जिला पुलिस ने वाहनों की सघन चैकिंग शुरू कर दी है। (वार्ता)