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इन कर्मचारियों को भी मिलेगी ईपीएफ की सुविधा!

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नई दिल्ली , गुरुवार, 24 जुलाई 2014 (10:59 IST)
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नई दिल्ली। सरकार ईपीएफ कानून के दायरे में आने वाली कंपनियों के लिए न्यूनतम सीमा घटाकर 10 कर्मचारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

वर्तमान में 20 या 20 से अधिक कर्मचारियों वाली सभी कंपनियां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में आती हैं और उन्हें कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करानी पड़ती है।

श्रम राज्यमंत्री विष्णु देव ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि ईपीएफ कानून, 1952 के तहत कर्मचारी संख्या की सीमा 20 से घटाकर 10 करने का प्रस्ताव है, जो सरकार के विचाराधीन है।

मंत्री ने सदन को सूचित किया कि इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। इस प्रस्ताव से कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे, इसकी गणना भी नहीं की गई है।

इस बीच, एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि असंगठित कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना के तहत लाने की ईपीएफओ की कोई योजना नहीं है। (भाषा)

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