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तेलगी के सहयोगी के खिलाफ प्रत्यर्पण वारंट

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हमें फॉलो करें अब्दुल करीम तेलगी सहयोगी प्रत्यर्पण आदेश
नई दिल्ली (भाषा) , शनिवार, 11 अगस्त 2007 (22:33 IST)
स्थानीय अदालत ने करोड़ों रुपए के जाली स्टांप पेपर मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी के फरार मुख्य सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई को प्रत्यर्पण आदेश जारी किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिनेश दयाल ने इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर पिछले महीने अबूधाबी में गिरफ्तार अजय ग्रोवर के प्रत्यर्पण का आदेश माँगे जाने पर सीबीआई को वारंट जारी किया।

अदालत ने भारत और यूएई के साथ प्रत्यर्पण संधि के बाबत सीबीआई द्वारा प्रस्तुत कई दस्तावेजों को ध्यान में रखकर वारंट जारी किया। सीबीआई ने इंटरपोल से प्रत्यर्पण का आदेश मिलने तक ग्रोवर को हिरासत में रखने का अनुरोध किया था।

सीबीआई ने 25 जुलाई को अदालत को ग्रोवर के प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्रालय के जरिये यूएई सरकार को संदेश भेजे जाने की जानकारी दी थी। ग्रोवर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जाली स्टांप पेपर बेचने और वितरित करने का आरोप है।

ग्रोवर पर तेलगी से मिलकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने मामले में शुरू से ही जाँच से बचने और यूएई भागने का आरोप है। ग्रोवर के खिलाफ गैर जमानती वारंट की तामील न होने पर उसे शहर की एक अदालत ने पिछले साल जनवरी में घोषित भगोड़ा करार दिया था।

सीबीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 2001 में विकास गुप्ता की शिकायत पर दिल्ली के दरियागंज इलाके में सहअभियुक्त सोहेल खान से 61.81 लाख रुपए अंकित मूल्य के जाली स्टांप पेपर जब्त किए। 2004 में जाँच सीबीआई को सौंप दी गई, जिसने 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए।

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