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महिला सुरक्षा के लिए कानून को मजबूत बनाया-राजनाथ

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नई दिल्ली , मंगलवार, 22 जुलाई 2014 (17:53 IST)
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नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली के निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आईपीसी, सीआरपीसी में कई संशोधन किए गए हैं और कानून को मजबूत बनाया है।

लोकसभा में बदरूद्दोजा खान और राम मोहन नायडू किंजारापू के प्रश्न के उत्तर में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में कई कानून हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के प्रावधान हैं। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद आईपीसी, सीआरपीसी में कई संशोधन किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने भी इस विषय पर कई सिफारिशें की थीं और इनमें से अनेक सिफारिशों को स्वीकार किया गया। कुछ सिफारिशों पर विवाद था, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। बलात्कार के मामलों में भी कानून में कई संशोधन किए गए हैं।

राजनाथ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-के में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार के परामर्श से यौन उत्पीड़न और ऐसे अन्य मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार करेंगी।

आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, मेघालय, नगालैंड, तेलंगाना को छोड़कर अन्य सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी-अपनी योजनाएं अधिसूचित कर दी हैं। (भाषा)

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