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मोदी से पूछताछ की अनुमति नहीं

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नयी दिल्ली (भाषा) , बुधवार, 15 जुलाई 2009 (12:41 IST)
उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2003 में हुई गुजरात के गृहमंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछताछ के लिए सीबीआई को निर्देश देने से इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा‘आरोप का कोई आधार होना चाहिए।’न्यायालय हरेन पांड्या के पिता विट्ठल भाई पांड्या की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हरेन पांड्या की 26 मार्च 2003 को हत्या कर दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने हालाँकि पांड्या के पिता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जो मामले में न्याय माँगने उसके पास आए। पीठ में न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बीएस चौहान भी शामिल थे। पीठ ने कहा‘हमें बहुत दुख है कि एक पिता को यहाँ आना पड़ा ।’

पांड्या के पिता ने खुद ही याचिका दायर की थी और बाद में पीठ ने मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मागन भाई बरोट को अनुमति दे दी थी।

उन्होंने कहा कि सीबीआई दिवंगत नेता की पत्नी सहित कुछ मुख्य गवाहों से पूछताछ नहीं कर रही जिससे साजिश से परदा उठाने में मदद मिलेगी जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।

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