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संजय की जमानत याचिका पर सुनवाई 20 को

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हमें फॉलो करें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संजय दत्त याचिका
नई दिल्ली (वार्ता) , शनिवार, 11 अगस्त 2007 (09:59 IST)
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक अधिनियम (टाडा) की विशेष अदालत से छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा पाने वाले फिल्म अभिनेता संजय दत्त की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति आरवी रवीन्द्रन की पीठ ने संजय दत्त की ओर से जमानत की माँग करते हुए टाडा की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं।

इससे पहले संजय दत्त के वकील एफएस नरीमन ने न्यायालय में दलील दी कि उनके मुवक्किल को गत वर्ष नवंबर में दोषी ठहराया गया था, लेकिन विस्तृत फैसले की प्रति अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में संजय को जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। संजय दत्त फिलहाल महाराष्ट्र में पुणे की यरवदा जेल में बंद हैं।

नरीमन ने सुनवाई जल्दी करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल की जमानत अर्जी से संबंधित मामले को 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

न्यायालय के पहले के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दोषी ठहराए जाने और सजा के विस्तृत फैसले की प्रति दिए बगैर किसी नागरिक की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है। फैसले की प्रति के मिलने के बाद अमुक व्यक्ति निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।

न्यायालय ने कहा कि वह विशेष अदालत द्वारा विस्तृत फैसले की प्रति नहीं जारी करने से पड़ने वाले प्रभाव पर भी 20 अगस्त को विचार करेगा। नरीमन ने न्यायालय को बताया कि टाडा की अदालत ने आदेश की प्रति तैयार हो जाने की स्थिति में उसे जारी करने की तिथि 24 अगस्त निर्धारित की है।

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