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19 लाख से अधिक का मुआवजा आदेश

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नई दिल्ली , सोमवार, 28 जुलाई 2014 (23:45 IST)
नई दिल्ली। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में मारे गए 59 वर्षीय व्यक्ति के परिजनों को 19 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस व्यक्ति की तेज गति की एक मोटरसाइकल से टक्कर लगने के कारण मौत हो गई थी।

न्यायाधिकरण ने दुर्घटना में शामिल मोटरसाइकल मालिक को निर्देश दिया कि वह अशोक निमकर की पत्नी और पुत्री को 19,60,956 रुपए मुआवजे का भुगतान करे जिसे 2011 में मोटरसाइकल से टक्कर लगने के बाद घातक चोट लगी थी।

एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने कहा कि मैं याचिकाकर्ताओं (निमकर का परिवार) के पक्ष में और प्रतिवादियों (मोटरसाइकल मालिक और चालक) के खिलाफ मुआवजे का आदेश देता हूं, क्योंकि दोनों का संयुक्त दायित्व है।

न्यायाधिकरण ने मोटरसाइकल मालिक मिराजुद्दीन और उसके पिता सिराजुद्दीन को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, क्योंकि वाहन का बीमा नहीं था। दुर्घटना के समय वाहन सिराजुद्दीन चला रहा था।

न्यायाधिकरण ने कहा कि मध्य दिल्ली निवासी मोटरसाइकल चालक ने पुलिस को दिए लिखित बयानों में दुर्घटना से इंकार किया था, लेकिन अदालत में जिरह के दौरान उसने इसे स्वीकार कर लिया। (भाषा)

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