sawan somwar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

2 G स्पेक्ट्रम : लाइसेंस रद्द, बंद करो परिचालन...

Advertiesment
हमें फॉलो करें 2 G स्पेक्ट्रम
नई दिल्ली , शुक्रवार, 15 फ़रवरी 2013 (13:41 IST)
FILE
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उन दूरसंचार कंपनियों को अपना परिचालन बंद करना होगा जिनका लाइसेंस रद्द हो चुका है और 2जी स्पेक्ट्रम की ताजा नीलामी में भाग नहीं लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 122 दूरसंचार कंपनियां प्रभावित होगी जिनके लाइसेंस अदालत ने रद्द कर दिए थे। इन सभी कंपनियों को अब अपना नेटवर्क बंद करना होगा।

न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जिन कंपनियां ने गत 12 नवंबर और 14 नवंबर की नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया है, उनको अपने अपने सर्कलों में सेवाएं तत्काल शुरू करने को कहा जाएगा।

पीठ ने स्पष्ट किया है कि शीर्ष अदालत का 2 फरवरी, 2012 का आदेश उन दूरसंचार कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनके पास 900 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो दूरसंचार कंपनियां नीलामी में विफल रही हैं और जो लाइसेंस रद्द रद्द होने के बाद नए स्पेक्ट्रम की नीलामी में शामिल नहीं हुई, उन्हें अपना परिचालन बंद करने का निर्देश दिया जाता है तथा सफल बोलीदाताओं को अपने अपने सर्कलों में तत्काल सेवाएं शुरू करेंगी।

न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की पीठ ने निर्देश दिया कि जिन दूरसंचार कंपनियों को 2 फरवरी, 2012 को लाइसेंस रद्द करने के आदेश के बाद एक निश्चित सयम के लिए परिचालन जारी रखने की अनुमति दी गई थी उन्हें उसके लिए नवंबर, 2012 में हुई नीलामी में निर्धारित आरक्षित दर के हिसाब से शुल्क देना होगा।

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने लाइसेंस रद्द करने के फैसले के बाद अपने अंतरिम आदेशों से इन कंपनियों के परिचालन जारी रखने की समय सीमा बढ़ा दी थी। (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi