देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर स्थित प्यूडा के घर में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आगजनी और गोली चलाने के मामले में सुनवाई करते हुए राकेश कपिल और कुंदन चिलवाल को बरी करते हुए बड़ी राहत दी है।
मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के सामने कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल और शिकायतकर्ता सुंदर राम की तरफ से समझौता प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इसके आधार पर न्यायालय ने दोनों के केसों को निस्तारित कर दिया है।
आज कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल और शिकायतकर्ता सुंदर राम न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। समझौता प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वे इस वारदात में शामिल नहीं थे। कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। हम लोगों को इस मामले में गलत फंसाया गया है, जबकि इस केस से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
15 नवंबर 2021 को सलमान खुर्शीद के एक बयान के बाद, मुक्तेश्वर स्थित घर में कुछ लोगों ने आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी की थी। इस कारण उनके घर का काफी नुकसान हो गया था। केयर टेकर सुंदर राम की तहरीर पर पुलिस ने कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल और अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। पूर्व में न्यायालय ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।