कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में हालिया वृद्धि के मद्देनजर वहां से विमान, बस, ट्रेन या निजी वाहन से राज्य में आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आना अनिवार्य कर दिया है। यह सर्टिफिकेट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए।