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2जी स्पेक्ट्रम की जाँच निष्पक्ष-सीबीआई

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नई दिल्ली , शुक्रवार, 24 सितम्बर 2010 (23:30 IST)
केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटन के मामले में ‘स्वच्छ एवं निष्पक्ष’ तरीके से जाँच कर रही है तथा फिलहाल वह इस स्थिति में नहीं है कि वह मामले में लगाए जा आरोपों को स्वीकार करे अथवा इनकार करे।

दूरसंचार क्षेत्र में 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस का आवंटन वर्ष 2008 में दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने किया था। सीबीआई ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि वह सीलबंद लिफाफे में आरोपों की जाँच की स्थिति रिपोर्ट रख रही है। आरोप है कि 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस के आवंटन में 70000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसमें दूरसंचार मंत्री ए. राजा का नाम उभरकर सामने आया है।

सीबीआई ने यह हलफनामा 13 सितंबर को केन्द्र, ए.राजा तथा अन्य को भेजे नोटिस के जबाव में दायर किया है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने अपने हलफनामें में कहा है कि मामले की जाँच- पड़ताल निष्पक्ष और उचित तरीके से की जा रही है और इसमें ऐसे किसी भी संदिग्ध आरोपी के प्रति जो कि इन आरोपों में शामिल पाया जाए, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं दिखाया जा रहा है। (भाषा)

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