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बिहार में कट जाएंगे 64 लाख मतदाताओं के नाम, SIR का पहला चरण पूरा

1.2 लाख मतदाताओं के गणना फार्म अब तक प्राप्त नहीं हुए

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 25 जुलाई 2025 (22:15 IST)
Bihar Assembly Election 2025: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने का पहला चरण शुक्रवार को समाप्त हो गया। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण की पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बताया कि उसके स्थानीय चुनावी तंत्र ने रिपोर्ट दी है कि लगभग 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या 24 जून के बाद से उनका पता नहीं चल सका है। 7 लाख मतदाता एक से ज्यादा स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, जबकि 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 
 
22 लाख मतदाताओं की मौत : इस वर्ष के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में राज्य में मतदाताओं की संख्या लगभग 7.90 करोड़ है। आयोग के मुताबिक, बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) और राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) ने लगभग 22 लाख मृत मतदाताओं के नामों की सूचना दी है। इसके अलावा, लगभग 7 लाख मतदाता एक से ज्यादा स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। निर्वाचन आयोग ने बताया कि लगभग 1.2 लाख मतदाताओं के गणना फार्म अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ALSO READ: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण हंगामे का सच
 
99.8 फीसदी मतदाता प्रक्रिया में शामिल : आयोग ने बताया कि अब तक बिहार के 99.8 प्रतिशत मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं और 7.23 करोड़ मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें डिजिटल स्वरूप दिया जा चुका है। आयोग के मुताबिक, इन सभी 7.23 करोड़ मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। शेष मतदाताओं के प्रपत्रों और बीएलओ रिपोर्ट का डिजिटलीकरण भी एक अगस्त तक पूरा हो जाएगा। ALSO READ: बिहार विधानसभा में SIR पर भड़के तेजस्‍वी यादव, बोले- जो हो रहा वह किसी धोखाधड़ी से कम नहीं
 
उसने बताया कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरा है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, उनकी सूची 20 जुलाई को सभी 12 राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा चुकी है, ताकि एक अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची में किसी भी त्रुटि को सुधारा जा सके।
 
विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के लिए जारी किए आदेश के मुताबिक, कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल एक अगस्त से एक सितंबर तक निर्धारित प्रपत्र भरकर, किसी भी छूटे हुए पात्र मतदाता के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकता है, या किसी भी अपात्र व्यक्ति को हटाने के लिए आपत्तियां दर्ज करा सकता है। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

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