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बड़ी खबर, ए. राजा और कनिमोझी 2जी घोटाले में बरी

हमें फॉलो करें बड़ी खबर, ए. राजा और कनिमोझी 2जी घोटाले में बरी
नई दिल्ली , गुरुवार, 21 दिसंबर 2017 (10:48 IST)
नई दिल्ली। एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जुड़े तीनों मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
 
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने संप्रग सरकार के समय हुए 2जी घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज अलग-अलग मामलों में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में आया फैसला रिहा हुए आरोपियों के चेहरे पर मुस्कान ले आया। इनमें पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा भी शामिल थे जो यहां विशेष अदालत के भीतर ही मौजूद थे।
 
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने यह कहते हुए फैसला सुनाया, मुझे यह बताने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने में बुरी तरह असफल रहा है। अदालत कक्ष के बाहर व्याकुलता से इंतजार कर रहे द्रमुक नेता ए राजा और कनीमोई के कई समर्थक फैसला आते ही खुशी से नाच उठे। आरोपी और उनके वकीलों के अलावा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और कुछ पत्रकारों को अदालत कक्ष में प्रवेश मिल सका।
 
न्यायाधीश ने पहले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजा और अन्य के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों में फैसला सुनाया।
 
इन आरोपियों द्वारा अदालत कक्ष खाली करने के बाद 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच से जुड़े दूसरे मामले में एस्सार समूह और लूप टेलिकॉम के प्रोमोटर्स व एक अन्य आरोपी अदालत कक्ष में घुसे जिसके बाद न्यायाधीश ने दूसरा फैसला सुनाया। आरोपियों के परिवार के सदस्य भी अदालत में मौजूद थे।
 
राजा और कनीमोई के अदालत से बाहर निकलते ही द्रमुक समर्थकों को अदालत परिसर के बाहर पटाखे फोड़ते हुए और दोनों का फूलों से स्वागत करते हुए देखा गया।
 
फैसले के खिलाफ अपील करेगा प्रवर्तन निदेशालय : प्रवर्तन निदेशालय 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन धनशोधन मामले में 19 लोगों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगा। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि एजेंसी आदेश का अध्ययन करेगी और अपने सबूत तथा जांच के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। सूत्रों ने कहा कि यह देखना होगा कि प्रवर्तन निदेशालय के मामले को अदालत द्वारा क्या केवल इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि सीबीआई की जांच को खारिज दिया गया है या ऐसा करने के अन्य कारण हैं।

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