नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में करेगा। आधार को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करते हुए त्वरित सुनवाई का आग्रह किया।
केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की अनिवार्यता की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा रही है। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि समयसीमा बढ़ाए जाने के निर्णय के बाद मामले की सुनवाई की तत्काल कोई जरूरत नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में करेगा। कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए आधार की अनिवार्यता की अंतिम तारीख पहले 30 सितंबर तय की गई थी जिसे अब 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा रहा है।
मंगलवार को भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आधार से जुड़ी अपनी एक अलग याचिका की सुनवाई की मांग की थी लेकिन अदालत ने कहा था कि वह निजता मामले में फैसला पढ़ने के बाद ही सुनवाई करेगी। (वार्ता)