Publish Date: Sun, 19 Nov 2017 (17:26 IST)
Updated Date: Sun, 19 Nov 2017 (17:27 IST)
नई दिल्ली। आधार अथवा बॉयोमेट्रिक कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन नहीं मिलने की खबरों पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर तक आधार लिंक नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता रहेगा।
खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को इस बारे में एक आदेश जारी कर कहा कि पीडीएस के वितरण में आधार से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि आधार लिंक को बढावा दिए जाने की जरूरत है लेकिन खाद्य सुरक्षा के तहत ऐसे लोगों को राशन देने से वंचित नहीं रखा जा सकता।
उत्तर प्रदेश के बरेली में भूख के कारण एक महिला तथा झारखंड के सिमडेगा में एक 11 वर्षीय युवती की मृत्यु की खबर के बाद मंत्रालय ने यह निर्देश दिए हैं। खबरों में बताया गया था कि आधार लिंक नहीं होने के कारण पीडीएस के तहत महिला को राशन नहीं दी जा रही थी जिसके कारण उसकी मौत हुई है।
मंत्रालय ने कहा है कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके हिसाब से वे पीडीएस के तहत राशन पाने या खाद्यान्न सब्सिडी के तहत नकदी पाने का हकदार हैं। यदि नेटवर्क की कमजोरी जैसी तकनीकी वजह से आधार या बॉयोमेट्रिक कार्ड लिंक नहीं हो रहा है तो कार्ड दिखाने पर उसे राशन दी जाएगी। (वार्ता)