अब आयकर विभाग आपको खुद पैन कार्ड देगा। जिन आयकरदाताओं के पास PAN Card नहीं है, उन्हें अब रिटर्न भरने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) अब Aadhaar से रिटर्न दाखिल करने वालों को खुद PAN नंबर जारी करेगा।
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि जिनके पास PAN नंबर नहीं है, वे अपने Aadhaar नंबर से अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो आयकरदाता सिर्फ Aadhaar से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, विभाग यह मान लेगा कि उनके पास पैन नंबर नहीं है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की 30 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति Aadhaar का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने PAN Card जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है। इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।
यह नियम 1 सितंबर से प्रभावी हो गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि कर विभाग PAN संख्या आवंटित करने के लिए ‘Aadhaar’ से सभी जानकारियां ले लेगा। CBDT के चेयरमैन पीसी मोदी ने जुलाई में कहा था कि विभाग खुद से उस व्यक्ति को एक नई PAN संख्या आवंटित कर देगा जो रिटर्न दाखिल करते समय आधार का उपयोग करेगा। यह दोनों डाटाबेस को आपस में जोड़ने की नई व्यवस्था का हिस्सा है।