सुप्रीम कोर्ट से आधार जोड़ने में जरूर राहत मिली है। सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं और योजनाओं को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। आम जनता को जरूर इससे राहत मिली है। किन योजनाओं के लिए आधार जोड़ना जरूरी है और कैसे इन योजनाओं को आधार से जोड़ा जा सकता है।
करीब 139 ऐसी सेवाएं हैं, जिनमें आधार लिंक कराना अनिवार्य किया गया है। लेकिन, इसकी अंतिम तारीख आगे बढ़ने से नहीं होने से अभी कार्डधारकों के पास मौका है कि वे अपना आधार 31 मार्च के बाद भी लिंक करा सकेंगे।दिसंबर 2017 में तमाम मंत्रालयों ने 139 सेवाओं से आधार लिंक करने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था।
इन सेवाओं के लिए ऐसे जुड़वाएं अपना आधार-
पैन कार्ड : पैन कार्ड को भी आधार से जोड़ना जरूरी है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार से जोड़ सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी पूछी जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका आधार, पैन से जुड़ जाएगा। पैनकार्ड से आधार बिना जुड़वाए आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस : ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोड़ना आवश्यक कर दिया गया है। जो लाइसेंस पुराने हैं वे मान्य होंगे लेकिन हाल में जारी किए गए लाइसेंस को आधार से जोड़ना जरूरी है। नया लाइसेंस जारी करने के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार को शामिल किया गया है। अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं उसके लिए भी आधार आवश्यक है।
पीएफ : पीएफ को भी आधार से आवश्यक है। अगर आपका पीएफ अकाउंट आधार से नहीं जुड़ा है तो पीएफ की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर इसे जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी, इसके बाद आप अपना पीएफ अकाउंट आधार से लिंक करवा सकेंगे।
बीमा पॉलिसी : बीमा पॉलिसी को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर बीमा पॉलिसी आधार से नहीं जुड़ा है तो बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इसे जोड़ा जा सकता है। तमाम बीमा कंपनियां ऑनलाइन आधार जोड़ने की सेवा दे रहे हैं।
मोबाइल नंबर : अगर अब तक आपने अपने मोबाइल नंबर को आधार से नहीं जोड़ा है तो जुड़वा लीजिए, क्योंकि इसकी तारीख बढ़ाई गई है। टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के लिए 14546 टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर पर नाम, नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारियां देनी होंगी। पोस्ट पेड यूजर्स को अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना होगा। वहां आपके फिंगर प्रिंट से आपके मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ा जाएगा।
बैंक अकाउंट : बैंक अकाउंट्स को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आप ऑनलाइन भी अपने बैंक अकाउंट से आधार को जुड़वा सकते हैं। कई बैंक एटीएम के द्वारा भी आधार जोड़ने की सुविधा दे रहे हैं। एटीएम में एक प्रक्रिया को अपनाकर आप अपना आधार जुड़वा सकते हैं।
डेबिट/ क्रेडिट कार्ड : अगर आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो कस्टमर केयर के जरिए इसे जोड़ सकते हैं। कस्टमर केयर आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई करेगा और आपके डेबिट/ क्रेडिट कार्ड को आधार से जोड़ देगा। यह काम संबंधित बैंक ब्रांच में जाकर भी किया जा सकता है।
म्युचुअल फंड : म्युचुअल फंड को भी आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। आप जिस फंड हाउस से म्युचुअल फंड ले रहे हैं उसे आधार से जोड़ना होगा। आपके पासे जितने भी फंड हाउस हैं सभी को आधार से जोड़ना आवश्यक है।
रसोई गैस : अगर आपने रसोई गैस को आधार से नहीं जोड़ा है तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। आधार से जोड़ने के लिए आप गैस डीलर से संपर्क कर सकते हैं या फिर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से गैस कंपनी को फोन करें, उसमें आधार नंबर जोड़ने का ऑप्शन आता है।