नई दिल्ली। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बुधवार को सदन में अशोभनीय आचरण को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य संजय सिंह को शुक्रवार तक के लिए संसद निलंबित कर दिया गया।
एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने घोषणा की कि मंगलवार को भोजनावकाश के बाद कार्यवाही के दौरान आप सदस्य संजय सिंह ने अशोभनीय आचरण किया था।
हरिवंश ने कहा कि सिंह ने न सिर्फ सदन के नियमों की अवहेलना की बल्कि आसन के निर्देशों का भी उल्लंघन किया और कागज फाड़कर उनके टुकड़े आसन की ओर फेंके। उन्होंने कहा कि सिंह का आचरण सदन की गरिमा के विरूद्ध था।
हरिवंश ने सिंह के खिलाफ नियम 256 लगाए जाने की घोषणा की। यह नियम किसी सदस्य द्वारा अशोभनीय आचरण करने पर उन्हें सदन से निलंबित किए जाने से संबंधित है।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। इसके बाद उपसभापति ने सिंह को सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया लेकिन आप सदस्य सिंह सदन से बाहर नहीं गए।
दो बार के स्थगन के बाद 12:18 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने एक बार फिर सिंह को सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया। लेकिन सिंह सदन से बाहर नहीं गए। वहीं कुछ सदस्य तख्तियां लेकर आसन के समीप आ गए।