नई दिल्ली। सड़क मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के जल्द निपटान के लिए नए नियम जारी किए हैं।
मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि नए नियम में दावों के जल्द निपटान को लेकर विभिन्न पक्षों के लिए समयसीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी सूचना की प्रक्रिया तय की गई है। नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मंत्रालय ने अनुसार वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।
इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया और 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए, जो मोटरसाइकल पर सफर करते हैं।