मथुरा। अयोध्या (Ayodhya) में रामजन्मभूमि मामले (Ram Janmabhoomi case) में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद अब मथुरा (Mathura) में कृष्ण जन्मभूमि (Krishna Janmabhoomi) का मामला भी अदालत में पहुंच चुका है। अदालत में दायर याचिका में 13.37 एकड़ क्षेत्र पर मालिकाना हक जताया गया है, साथ ही परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। वहीं जमीन को लेकर साल 1968 में हुए समझौते को भी गलत बताया गया है।
खबरों के मुताबिक, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की सखा रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों की ओर से वकील के जरिए याचिका दायर की गई है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि मामले को उठाया गया है। याचिका में जन्मभूमि परिसर के 13.37 एकड़ क्षेत्र पर स्वामित्व का दावा किया गया है।
याचिका में परिसर में ही स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की मांग की गई है। हालांकि पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या रामजन्मभूमि मामले पर फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने ऐसे अन्य मामलों में कहा था कि अदालतें ऐतिहासिक गलतियां नहीं सुधार सकतीं।