Publish Date: Mon, 26 Aug 2019 (15:13 IST)
Updated Date: Mon, 26 Aug 2019 (15:23 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में आज आम्रपाली ग्रुप मामले में सुनवाई हुई। न्यायालय ने घर खरीदारों की याचिका पर आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को 7.16 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है।
खबरों के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आम्रपाली ग्रुप मामले में उनके नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को 7.16 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। यह पैसा आम्रपाली ग्रुप ने ही न्यायालय के पास जमा किया था। साथ ही न्यायालय ने आम्रपाली के डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से मकान खरीदारों के 3 हजार करोड़ कैसे वसूलें, इस पर भी प्लानिंग की है।
न्यायालय ने फारेंसिक ऑडिटर्स को आदेश दिया है कि रिपोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया को भेजा जाए और प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है।
न्यायालय के इस आदेश से आम्रपाली के 11403 फ्लैट बायर्स को अगले 6 महीने में घर मिल सकते हैं। इस फैसले के बाद करीब 40 हजार होम बायर्स को राहत मिली और उन्हें देर-सबेर अपना आशियाना मिल जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
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Publish Date: Mon, 26 Aug 2019 (15:13 IST)
Updated Date: Mon, 26 Aug 2019 (15:23 IST)