नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासियों को विशेष अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35(ए) को चुनौती देने वाली याचिका पर दिवाली के बाद सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने भी कहा कि सुनवाई की तारीख दिवाली के बाद मुकर्रर किए जाने से उसे भी कोई ऐतराज नहीं है।
जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से वकील शोएब आलम ने मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि 35(ए) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई दिवाली के बाद की जाए।
केंद्र सरकार ने भी कहा कि सुनवाई की तारीख दिवाली के बाद मुकर्रर किए जाने से उसे भी कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद खंडपीठ ने कहा, सभी याचिकाओं की सुनवाई दिवाली के बाद की जाएगी।
याचिकाकर्ता चारु वली खन्ना एवं एक गैर-सरकारी संगठन ने संविधान के अनुच्छेद 35(ए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। (वार्ता)