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आसाराम को फिलहाल नहीं मिली जमानत

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, सोमवार, 5 सितम्बर 2016 (23:00 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में तीन साल से जेल में बंद प्रवचनकर्ता आसाराम बापू की जमानत याचिका फिलहाल ठुकरा दी है।
      
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि आसाराम की चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा।
     
शीर्ष अदालत ने गत अगस्त में आसाराम की जमानत याचिका निरस्त कर दी थी। न्यायालय ने आसाराम की चिकित्सीय जांच के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को मेडिकल टीम गठित करने का आदेश दिया था। 
     
न्यायालय ने इस मामले को पुराने मामले के साथ नत्थी करते हुए कहा कि जब तक एम्स में आसाराम की मेडिकल जांच नहीं होती और उस पर रिपोर्ट अदालत के समक्ष नहीं आती, जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। यह मामला अहमदाबाद में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म से जुड़ा है।
     
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू की स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स ने दिल्ली से मेडिकल टीम जोधपुर भेजने में असमर्थता जताई थी। 
 
एम्स ने शीर्ष अदालत से कहा था कि आसाराम की मेडिकल जांच के लिए सात चिकित्सकों की टीम गठित की गई है और सभी को जोधपुर भेजा जाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इससे अस्पताल का काम प्रभावित होगा। ऐसे में अब जांच के लिए आसाराम को जोधपुर से फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया जाएगा। (वार्ता) 

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