नई दिल्ली। करोड़ों रुपए का ऋण लेकर विदेश भागने के मामलों के मद्देनजर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने के लिए अब पासपोर्ट का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है।
बैंकों को मोटा चूना लगाकर देश छोड़कर जाने वाले कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी तथा कुछ अन्य के मामलों को देखते हुए सरकार ने ये उपाय किए हैं ताकि ऋण लेने वाले को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जा सकें।
वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने शनिवार को एक ट्वीट में यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने ऋण के मामले में 45 दिन के भीतर ऋण धारक को बैंक में पासपोर्ट का विवरण देना होगा। कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के मद्देनजर ऋण आवेदन पत्रों में उपयुक्त संशोधन भी किए जाएंगे। (वार्ता)