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बार डांसर को छुआ तो लगेगा 50 हजार का जुर्माना

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मुंबई , बुधवार, 30 मार्च 2016 (21:02 IST)
मुंबई। महाराष्ट्र में बार डांसर के साथ बदसलूकी करने वाले अब सावधान हो जाएं। महाराष्ट्र सरकार ऐसा कानून बनाने वाली है, जिससे बार डांसर को छूने पर 6 महीने की सजा या 50 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। डांस बार को लेकर महाराष्ट्र सरकार एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है इसके तहत बार बालाओं को छूने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
 
खबरों के अनुसार, सरकार डांस बार को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इस कानून के तहत यदि कोई बार बालाओं को छूता है तो उसे छह माह की सजा दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस कानून के तहत यह भी प्रावधान लाया जाएगा कि डांस बार रिहायशी इलाकों से दूर खोले जाएं। यह बार स्कूल और धार्मिक स्थल से कम से कम एक किमी की दूरी के बाहर हों।
 
उल्लेखनीय है कि गत दिनों मुंबई डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डांस बार में सीसीटीवी का लाइव फुटेज नहीं दिया जा सकता है। 
 
कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह डांस बार को लाइसेंस जारी करे। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि डांस स्टेज के आसपास 3 फीट की रेलिंग भी लगाई जाएं, जिससे बार डांसरों और लोगों में दूरी बनी रहे। (एजेंसियां)

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