Publish Date: Sat, 02 May 2020 (14:53 IST)
Updated Date: Sat, 02 May 2020 (15:04 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरित और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान एवं सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था। इसने हरित और ऑरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हरित और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी। यह छूट 4 मई से प्रभावी होंगी, जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। (भाषा)
webdunia
Publish Date: Sat, 02 May 2020 (14:53 IST)
Updated Date: Sat, 02 May 2020 (15:04 IST)