Big order of the High Court regarding the blockade on Shambhu Border : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को अंबाला के निकट शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधक एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया।
दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में जब दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी तब हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोधक लगा दिए थे।
पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर ये निर्देश दिए। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने कहा कि अदालत ने हरियाणा सरकार को 7 दिन के भीतर अवरोध हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति उत्पन्न होने पर वह कानून के अनुसार एहतियाती कार्रवाई कर सकती है।(भाषा)
Edited By : Chetan Gour