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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जीएसटी नोटिसों पर लगी रोक

हमें फॉलो करें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जीएसटी नोटिसों पर लगी रोक

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 10 जनवरी 2025 (15:17 IST)
online gaming : सुप्रीम कोर्ट ने कर चोरी के आरोप में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और जुआघरों को जीएसटी प्राधिकारियों की ओर से जारी एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के कारण बताओ नोटिसों पर शुक्रवार को रोक लगा दी। फैसले से ऑन गेमिंग कंपनियों और जुआघरों को बड़ी राहत मिली है। मामले पर अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संभल में मस्जिद के पास कुएं में पूजा पर रोक
 
न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि इन मामलों में सुनवाई की जरूरत है और इस बीच गेमिंग कंपनियों के खिलाफ सभी कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए। जीएसटी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने कहा कि कुछ कारण बताओ नोटिसों की अवधि फरवरी में समाप्त हो जाएगी।
 
अक्टूबर 2023 में जीएसटी अधिकारियों ने कर चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन किया था, जिससे विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर, 2023 से भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया था।
 
अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। गेमिंग कंपनियों ने इसके खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों का रुख किया था।
 
शीर्ष अदालत ने पिछले साल केंद्र की याचिका स्वीकार कर ली थी और ई-गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने को चुनौती देते हुए 9 उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।
edited by : Nrapendra Gupta 

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