नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव संबंधी कानूनों में संशोधन कर विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रॉक्सी मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाने संबंधी प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
विदेशों में रहने वाले भारतीय मतदान कर सकें इसलिए प्रॉक्सी मतदान को अन्य साधनों के रूप में शामिल करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की जरूरत होगी।
वैसे तो अप्रवासी भारतीय और विदेशों में बसे भारतीय उन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कर सकते हैं जहां उनका पंजीकरण हैं लेकिन इस प्रस्ताव के मुताबिक अब उन्हें प्रॉक्सी के विकल्प के इस्तेमाल की भी इजाजत होगी। यह विकल्प अभी तक सैन्य कर्मियों को ही उपलब्ध है।
इस मुद्दे पर काम कर रही चुनाव आयोग के विशेषज्ञों की एक समिति ने वर्ष 2015 में विदेशों में बसे भारतीयों को प्रॉक्सी मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाने की खातिर चुनाव संबंधी कानूनों में संशोधन के लिए कानून मंत्रालय को कानूनी रूपरेखा भेजी थी।
आंकड़े बताते हैं कि महज दस हजार से बारह हजार अप्रवासी भारतीयों ने ही मतदान किया क्योंकि वे यहां आने का खर्च नहीं उठाना चाहते थे। (भाषा)