Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

सीबीआई को अस्थाना के खिलाफ 1 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

Advertiesment
हमें फॉलो करें सीबीआई को अस्थाना के खिलाफ 1 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
, सोमवार, 29 अक्टूबर 2018 (16:30 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को आदेश दिया कि वह अपने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ कार्यवाही पर 1 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाना को सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है।
 
 
न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने अस्थाना और सीबीआई के एक अन्य अधिकारी की अर्जियों पर जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर जांच एजेंसी पर सवाल उठाए। दोनों अधिकारियों ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह दोनों अधिकारियों की अर्जी पर एक नवंबर या उससे पहले जवाब दाखिल करे।
 
सीबीआई के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि जवाब देने में इसलिए देर हुई, क्योंकि केस से जुड़ीं फाइलें केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास भेजी गई हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त भी मांगा। (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिविज शरण भारत के नंबर एक युगल खिलाड़ी बने