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फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन दोषी करार

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नई दिल्ली , मंगलवार, 25 अप्रैल 2017 (01:25 IST)
नई दिल्ली। गैंगस्टर छोटा राजन और तीन अन्य अवकाश प्राप्त नौकरशाहों को एक विशेष अदालत ने फर्जी पासपोर्ट रखने के मामले में दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार गोयल ने छोटा राजन को भारतीय दंड संहिता के तहत सुरक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यवान वस्तु की फर्जी प्रतिलिपि तैयार करने का दोषी ठहराया। इसके लिए अधिकतम उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है।
 
छोटा राजन के अलावा अदालत ने तीन अवकाश प्राप्त नौकरशाहों- जयश्री दत्तात्रेय रहाते, दीपक नटवरलाल और ललिता लक्ष्मणन को भी दोषी करार दिया। राजन फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। अन्य तीनों जमानत पर बाहर थे, लेकिन फैसला आने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अदालत कल दोषियों को दी जाने वाली सजा की अवधि पर दलीलें सुनेगा।
 
अदालत ने तीन सरकारी अधिकारियों की मदद से मोहन कुमार के नाम पर कथित रूप से फर्जी पासपोर्ट लेने के मामले में राजन के खिलाफ आदेश 28 मार्च को सुरक्षित रख लिया था। लक्ष्मणन ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि उनके मामले की सुनवाई बेंगलुरु में करवाई जाए, लेकिन अदालत ने 9 जनवरी को याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि 55 वर्षीय गैंगस्टर राजन को अक्टूबर, 2015 में बाली से प्रत्यर्पण के रास्ते भारत लाया गया था। (भाषा) 

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