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पैरेट्स की अनुमति से ही बनेगा बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट, 16 माह बाद जारी हुआ ड्राफ्ट

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 4 जनवरी 2025 (09:46 IST)
digital data protection act DPDP rules : डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पारित होने के 16 माह बाद केंद्र सरकार ने नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स माता पिता की अनुमति से ही बनेंगे। इसके लिए अभिभावक अधिनियम के सभी प्रावधान लागू माने जाएंगे। सहमति देने वाले की पहचान और उम्र की पुष्‍टि भी करने को कहा गया है।  
 
ड्राफ्‍ट अधिसूचना में कहा गया है कि व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 40 की उप-धाराओं (1) और (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा लोगों की जानकारी के लिए जारी किया है।
 
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर 18 फरवरी तक आपत्ति या सुझाव देने को कहा है। इसके बाद बैठक में लोगों की राय पर गौर किया जाएगा। हालांकि ड्राफ्ट में नियमों का उल्लंघन होने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 
 
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स कंपनियां डेटा फिड्यूसरी की कैटेगरी में आएगी। उन्हें यह सुनिश्‍चित करना होगा कि डेटा प्रोसेसिंग में निजी डेटा के संरक्षण नियमों का उल्लंघन ना हो। डेटा जिस व्यक्ति का है उसे सहमति वापस लेने का भी अधिकार दिया गया है। निजी डाटा का उल्लंघन होने पर कंपनी को सूचना देनी होगी। ड्राफ्ट में निजी डाटा का उल्लंघन होने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 
 
डेटा फिड्यूसरी कंपनी की वेबसाइट पर शिकायत की जा सकेगी। शिकायत का समाधान नहीं होने पर पुख्ता व्यवस्था के तहत ऊपर भी शिकायत की जा सकेगी।  
edited by : Nrapendra Gupta 

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