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सूचना आयोग ने की बीसीआई की खिंचाई

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नई दिल्ली , रविवार, 17 अप्रैल 2016 (19:01 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई कानून में विधि महाविद्यालयों के निरीक्षण को लेकर सूचना के संदर्भ में दिए गए अनिवार्य प्रावधान का अनुसरण नहीं करने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की खिंचाई की है।
 
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलू ने कहा कि यह देखा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने धारा 4 (1) (बी) का संतोषजनक ढंग से अनुपालन नहीं किया है। बीसीआई नामक प्रतिष्ठित संस्थान की ओर से आरटीआई का उल्लंघन किया गया है। 
 
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलू ने कहा कि यह भी हैरान करने वाली बात है कि वे बार- बार आवेदन ले रहे हैं जबकि सूचना उनके कम्प्यूटर में है अैर उन्होंने इसे वेबसाइट पर पोस्ट नहीं किया है।
 
केआर चित्रा नामक महिला ने 1 अप्रैल 2010 से 2015 के बीच बीसीआई के सदस्यों की ओर से सभी विधि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं स्थानों का निरीक्षण करने तथा दूसरी बैठकों के संदर्भ में सूचना मांगी थी।
 
बीसीआई ने दलील दी थी कि हजारों कॉलेज एवं दूसरे संस्थान हैं तथा सभी का निरीक्षण विवरण देना संभव नहीं है इसलिए आवेदन किसी संस्थान पर केंद्रित होना चाहिए। (भाषा)

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