नई दिल्ली। Delhi Excise Case : यहां की एक अदालत कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुना सकती है।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की उस याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें दावा किया गया है कि जांच के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किए थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)