Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

Delhi Riot Case : AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज

हमें फॉलो करें Tahir Hussain

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 31 मार्च 2024 (00:51 IST)
Court rejects bail plea of former councilor Tahir Hussain : दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा, रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत का मानना है कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। पेश किए गए साक्ष्यों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि हुसैन ने दंगों को कथित तौर पर वित्त पोषित किया और अन्य गतिविधियों में भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप दंगे हुए।
ALSO READ: योगी सरकार के 7 साल, 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में नहीं हुआ एक भी दंगा
अदालत ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि उसके खिलाफ आरोप आतंकी कृत्य नहीं थे, इसलिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता।
ALSO READ: Delhi Riots Case : दिल्ली दंगा मामले में 11 आरोपी बरी, सबूतों के अभाव में किया आरोप मुक्त
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा, सरकारी वकील को सुनने और अंतिम रिपोर्ट या केस डायरी को देखने के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह मानने के उपयुक्त आधार हैं कि आरोप (हुसैन के खिलाफ) प्रथम दृष्टया सही हैं।(भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Lok Sabha Elections : मप्र में पहले चरण की 6 सीटों के लिए 88 उम्मीदवार मैदान में