नई दिल्ली। सरकार ने बैंक खातों को आधार और पैन से जोड़ने के लिए तय की 31 दिसंबर की समय सीमा समाप्त कर दी है। इसके लिए कोई नई समय सीमा नहीं बताई गई है और पैन के स्थान पर फॉर्म 60 का विकल्प भी दिया गया है।
वित्त मंत्रालय के मंगलवार को अधिसूचना जारी कर हवाला कानून में 31 दिसंबर तक आधार संख्या एवं स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा कराए की जगह नया शब्द समूह सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि तक आधार संख्या, स्थायी खाता संख्या या फॉर्म 60 जमा कराए प्रतिस्थापित कर दिया है।
अधिसूचना में कोई नई तारीख नहीं दी गई है। साथ ही पैन के स्थान पर फॉर्म 60 जमा कराने का विकल्प भी दिया गया है। (वार्ता)