भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (एसीबी) ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 के तहत केस दर्ज किया। आईपीसी की धारा 120बी और 409 के तहत भी केस दर्ज किया गया। डीसीडब्ल्यू में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप है।
इससे पहले सोमवार को एसीबी के अधिकारियों ने दिल्ली महिला आयोग में गैर-कानूनी भर्तियों के आरोपों के सिलसिले में निकाय प्रमुख स्वाति मालीवाल से पूछताछ की। एसीबी अधिकारियों की पांच सदस्यीय टीम सुबह 11 बजे स्वाति मालीवाल से पूछताछ के लिए दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय पहुंची थी। अधिकारियों ने उन्हें 27 सवालों की एक प्रश्नावली भी सौंपी और उन्हें एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा।
आयोग की पूर्व प्रमुख बरखा शुक्ला सिंह की एक शिकायत पर एसीबी ने जांच शुरू की है। अपनी शिकायत में बरखा सिंह ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के कई समर्थकों को डीसीडब्ल्यू में पद दिया गया है। बरखा सिंह ने अपनी शिकायत में 85 लोगों का नाम दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इन्हें बिना अपेक्षित योग्यता के नौकरियां दी गयीं।
पूछताछ समाप्त होने के बाद स्वाति ने संवाददाताओं से कहा था, मुझे 27 सवाल दिए गए हैं और जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। हमसे सवाल किया गया कि हमने किस प्रकार महिला निकाय में इतनी सारी भर्तियां कीं। एक प्रकार से, वे पूछ रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार इतने काम का प्रबंधन कर पाते हैं? उन्होंने जांच को महिला आयोग को चुप कराने का प्रयास बताया जो कई सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि वह एसीबी द्वारा पूछे गए सवालों का एक हफ्ते के अंदर जवाब देंगी और जांच एजेंसी द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज मुहैया कराकर जांच में पूरा सहयोग करेंगी। (भाषा)