नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को साकेत जिला कोर्ट में हुई घटना में वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका लगा है।
साथ ही अदालत ने तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच टकराव पर उच्च न्यायालय के 2 नवंबर के आदेश को स्पष्ट करने संबंधी गृह मंत्रालय द्वारा दायर अर्जी को भी खारिज कर दिया।
उल्लखनीय है कि तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुए विवाद के बाद से ही दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। पुलिसकर्मियों ने घटना के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के खिलाफ प्रदर्शन किया था। दूसरी ओर घटना के बाद से ही वकील हड़ताल पर है।