नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी वित्तपोषण रहित निजी स्कूलों को कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों को इंटरनेट कनेक्शन, गैजेट्स देने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने केन्द्रीय विद्यालय जैसे स्कूलों को भी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों को इंटरनेट और गैजेट्स मुहैया कराने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी वित्तपोषण रहित निजी स्कूल गरीब बच्चों को इंटरनेट और गैजेट्स मुहैया कराने के बाद राज्य से व्यय की प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) की मांग कर सकते हैं। (भाषा)