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डीएनडी फ्लाइवे टॉल फ्री रहेगा-सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली , शुक्रवार, 11 नवंबर 2016 (12:50 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में डीएनडी टॉल ब्रिज से जुड़े इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि यह फिलहाल टॉल फ्री रहेगा।
 
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने डीएनडी फ्लाइवे को टॉल फ्री करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया है और महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक (कैग) से इस संबंध में चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है कि इस फ्लाइवे के पूरे निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई थी।
 
गौरतलब है कि स्थानीय नागरिकों ने डीएनडी को टॉल फ्री करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इसे शुल्क मुक्त करने का निर्देश दिया था।
 
इस फैसले के खिलाफ नोएडा टॉल ब्रिज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनटीबीसीएल) ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि इस फ्लाइवे के बनने पर जो राशि खर्च की गई है वह उसे अभी तक नहीं मिल पाई है। (वार्ता)

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