नई दिल्ली। कंपनी सचिव जल्द ही दस्तावेज को सत्यापित करने के लिए एक विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या जारी करेंगे। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने यह जानकारी दी है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने मंगलवार को कहा कि यह कदम संचालन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) 1 अक्टूबर से कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित हर दस्तावेज के लिए अनिवार्य होगी। इससे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले दस्तावेज को छूट दी गई है। संस्थान ने कहा कि इस कदम से सत्यापन या प्रमाणन में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा हितधारक कंपनी सचिवों की ओर से हस्ताक्षरित दस्तावेजों की वास्तविकता का पता लगाने में सक्षम होंगे। आईसीएसआई के अध्यक्ष रंजीत पांडे ने कहा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत हर दस्तावेज के सत्यापन के लिए अंग्रेजी के अक्षर और संख्या वाली विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी।